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‘इससे कोरोना टीकाकरण प्रक्रिया हो सकती है प्रभावित’ : वैक्सीन के लिए मजबूर न करने की याचिका का केंद्र ने किया विरोध
लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए विवश न करने और ट्रायल डेटा सार्वजनिक करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था. हालांकि SC ने वैक्सीन लगाने के लिए विवश करने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया था.
नई दिल्ली : कोरोना वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल के आंकड़े देने और वैक्सीन के लिए मजबूर न करने की याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया है. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा, ‘कुछ लोगों के निहित स्वार्थ के लिए दाखिल ऐसी याचिकाओं से टीकाकरण प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.यहां तक कि कोर्ट की कोई मौखिक टिप्पणी भी नुकसानदेह हो सकती है.’ इसके साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 24 नवम्बर 2021 तक कोरोना के टीके की एक अरब 19 करोड़ 38 लाख 44 हजार 741 खुराकें दी जा चुकी हैं, इनमें से adverse event following immunisation यानी AEFI के 2116 मामले अब तक दर्ज किए गए हैं. 495 (463 कोविशील्ड और 32 कोवैक्सीन) के लिए तेजी से समीक्षा और विश्लेषण की एक रिपोर्ट पूरी हुई है जबकि 1356 मामलों (1236 कोविशील्ड, 118 कोवैक्सीन और 2 स्पुतनिक) की एक और रिपोर्ट गंभीर AEFI मामलों (पहले से विश्लेषण किए गए 495 मामलों सहित) को NEGVAC को प्रस्तुत किया गया है. शेष मामलों की त्वरित समीक्षा और विश्लेषण चल रहा है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा.
केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई न हो क्योंकि इससे वैक्सीन के लिए हिचकिचाहट बढ़ सकती है. देश बड़ी मुश्किल से इससे बाहर आया है. इस पर जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि इसीलिए हमने कहा कि आपके पास कुछ विशिष्ट तथ्य हों तो उस पर सुनवाई की जाए. हम भी नही चाहेंगे कि टीकाकरण को लेकर कोई समस्या आए. फिर भी यदि हमारे सामने ठोस तथ्यों के साथ अगर कोई मामला आए तो हमें उसको सुनना होगा. सुप्रीम कोर्ट में 13 दिसबंर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कई राज्य है जिन्होंने टीकाकरण न कराने वालों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं.जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा कि क्या ऐसा कोई आदेश सरकारों की तरफ से दिया गया है? अगर ऐसा है तो आदेश को चुनौती दी जा सकती है. भूषण ने कहा कि फिलहाल केंद्र ने एक RTI के जवाब में यह जानकारी दी है कि ऐसा कोई आदेश जारी नही किया गया है. हालांकि हमें मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र राज्य द्वारा जारी आदेश मिल गए हैं. हमने उन्हें जमा कर दिया है. जस्टिस राव ने कहा, ‘यदि राज्य सरकारों की ओर से जारी आदेशों को चुनौती देना चाहते हैं तो बेशक दे सकते हैं.’ कोर्ट ने साफ कहा कि अगर आप किसी राज्य के आदेश को चुनौती देंगे तो संघीय ढांचे के इतर हम बिना राज्य को सुने क्या रद्द कर देंगे?
दरअसल, 9 अगस्त को लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए विवश न करने और ट्रायल डेटा सार्वजनिक करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन लगाने के लिए विवश करने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया था. जस्टिस एल नागेश्वर रॉव ने कहा था,’देश में 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी हैआप क्या चाहते हैं कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बंद कर दिया जाए. देश में पहले ही वैक्सीन हेसिसटेंसी चल रही है. WHO ने भी कहा है कि वैक्सीन हेसिसटेंसी ने बहुत नुकसान किया है. क्या आपको लगता है कि यह बड़े जनहित में है? जब तक हम नहीं पाते कि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा कुछ गंभीर रूप से गलत किया गया है, हम वैक्सीन हैसिसटेंसी से लड़ रहे हैं तो ऐसी याचिकाएं लोगों के मन में संदेह पैदा नहीं कर रही हैं. हमें कुछ आशंका है कि एक बार जब हम इस याचिका पर विचार करते हैं तो यह संकेत नहीं देना चाहिए कि हम वैक्सीन हिचकिचाहट को बढ़ावा दे रहे हैं.’ उन्होंने कहा, ‘वैक्सीन की अनिवार्यता पर भी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट समेत कई विदेशी अदालतों के आदेश हैं. आप इस तरह पब्लिक हेल्थ के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते. 100 साल में हमने ऐसी महामारी नहीं देखी, इसलिए इमरजेंसी में वैक्सीन को लेकर संतुलन बनाना जरूरी है.’